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अपर जिला मजिस्ट्रेट नें कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर मे जूलूस, आमसभा, नारेबाजी के संबंध मे जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

कटनी –  कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर मे जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालीन कार्य प्रभावित होने के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

      अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कार्यालय कलेक्टर एवं जिला पंचायत कटनी के परिसर में 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, सभा स्थल, जुलूस, नारेबाजी आदि गतिविधियों हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। इसलिए यहां कोई भी राजनैतिक दल, छात्र संगठन अथवा कोई आंदोलनकारी परिसर में सभा, जुलूस, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग उक्त परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि मे प्रतिबंधित किया गया है।

     जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार कोई भी राजनैतिक दल, यूनियन छात्र संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति को इस परिसर मे जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने के 03 दिवस पूर्व उपखण्ड मजिस्ट्रेट से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त कर  सूचित करना होगा तथा ज्ञापन सौंपे जाने हेतु कलेक्टर परिसर के मुख्य द्वार (मेन गेट नं. 1 एवं 2) पर 50 व्यक्ति, संगठन समूह होने पर मुख्य द्वार पर ही अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकेंगे। इस दौरान 25 व्यक्तियों से कम व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाये रखते हुए कलेक्टर कार्यालय भवन पर अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंप सकेगे। शेष व्यक्तियों को परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार (मेन गेट नं. 1 या 2) पर ही रहना होगा।

     यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (7) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति, पक्ष या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश जारी तिथि से आगामी दो माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

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