Atal Ayushman Yojna अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इलाज के लिए पहले सरकारी अस्पताल जाना होगा। वहां से रेफर होने के बाद ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज होगा। कोरोना महामारी की वजह से अटकी हुई यह व्यवस्था दोबारा बहाल कर दी गई है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से जारी इस संबंध में जानकारी दी गई है।
कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत निजी अस्पतालों में हटाई गई रेफरल की व्यवस्था को बहाल करने का यह निर्णय लिया गया है। पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है। हालांकि सभी सूचीबद्ध पूर्ण एनएबीएच अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है।
Atal Ayushman Yojna संक्रमण को रोकने के लिए रेफरल की व्यवस्था को किया गया था समाप्त
यहां पर रेफरल की आवश्यकता नहीं है। योजना के तहत सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों से निजी अस्पतालों के लिए रेफरल की व्यवस्था पूर्व में दी गई थी, लेकिन कोविड महामारी के आपातकाल की गंभीरता के मद्देनजर और संक्रमण को रोकने के लिए रेफरल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
अब संक्रमण की स्थितियां भी अब नियंत्रण में है। तो महामारी की इमरजेंसी में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर जारी कर दिया गया है। योजना में पारदर्शिता के लिए दोबारा बायोमैट्रिक की भी व्यवस्था को जारी किया गया है, कोरोना में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बायोमैट्रिक की भी व्यवस्था हटाई गई थी।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूर्व में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है। नई व्यवस्था के लिए सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा के लिए भी विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं।