Atal Pension Yojana (APY) अटल पेंशन योजना सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है. इस स्कीम में आवेदक को रिटायरमेंट फंड के लिए पैसे जमा करने होते हैं. आवेदक की उम्र जब 60 साल हो जाती है तो उसे गारंटीड रिटर्न का लाभ दिया जाता है. इस स्कीम को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) संचालित करता है. यह योजना देश के उन सभी नागरिकों के लिए खुली है जो 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के हैं. असंगठित क्षेत्र के लोगों के बीच इस योजना को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए समय पूर्व एक्जिट के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है.
इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगार अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे की बचत करते हैं. यह सेविंग पूरी तरह से ऐच्छिक होती है. इस योजना की शुरुआत नौ मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. मुख्य रूप से इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र है. कोई भी 18 से 40 वर्ष का नागरिक जिसका बैंक या डाकघर में बचत खाता हो, इस योजना से जुड़ सकता है. सरकार की गारंटी वाली इस योजना के तहत जमाकर्ता को 60 साल की उम्र से उसके जमा किए गए पैसे के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है. समय पूर्व इस योजना से निकलने का खास रूल है. इस योजना में 42 रुपये से लेकर 210 रुपये तक प्रति महीने जमा करना होता है.
- जिस बैंक में खाता है, उस बैंक की ब्रांच में जमाकर्ता को जाना होता है
- स्कीम बंद करने के लिए जमाकर्ता को क्लोजर फॉर्म भरना और बैंक में जमा करना होता है
- फॉर्म जमा होने के बाद आवेदक को सभी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होता है
- बैंक जब क्लोजर की प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो स्कीम में जमा पैसे वापस किए जाते हैं
- योजना के तहत बैंक में जमा मूलधन और उस पर जुड़ा ब्याज आवेदक के खाते में ट्रांसफर किया जाता है
- पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर होने के बाद आवेदक के फोन पर मैसेज आता है
जब आवेदक की उम्र 60 साल हो
आवेदक जब 60 साल का हो जाए तो उसे बैंक में एक रिक्वेस्ट लेटर देना होता है. इसमें उसे जिक्र करना होता है कि ऊंची दर पर मंथली पेंशन चाहिए या एक गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन चाहिए. ऊंची दर पर मंथली पेंशन तभी मिलेगी जब स्कीम का रिटर्न गारंटीड रिटर्न से ज्यादा हो. अगर जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को उतनी ही मंथली पेंशन मिलेगी जितनी जमाकर्ता को मिलती थी. परिवार के अन्य नॉमिनी को तभी पेंशन मिलेगी जब जमाकर्ता और उसकी पत्नी (जमाकर्ता अगर महिला है तो उसका पति नॉमिनी होगी) दोनों की मृत्यु हो गई हो.
समय पूर्व एक्जिट का नियम
अटल पेंशन योजना के तहत जमाकर्ता को अपनी इच्छा से समय पूर्व खाता बंद करने की सुविधा मिलती है. यह नियम तब लागू होता है जब योजना के सब्सक्राइबर या अंशधारक के साथ सरकार की तरफ से पैसे जमा किए जाते हैं. सब्सक्राइबर को स्कीम लेते वक्त एक्जिट के बारे में जानकारी देनी होती है. एक्जिट के समय सब्सक्राइबर को जमा किए पैसे मिलते हैं. हालांकि मेंटीनेंस चार्ज को काट लिया जाता है. जमा राशि पर अर्जित शुद्ध वास्तविक आय के साथ सरकार द्वारा किया गया योगदान वापस नहीं किया जाता है.
कितने रूपये कर सकते हैं जमा
अटल पेंशन योजना में कोई व्यक्ति जो 30 साल का है, उसे 1,000 रुपये मासिक पेंशन के लिए 116 रुपये जमा करने होंगे. इसमें 40 साल की उम्र तक ही निवेश करना होता है. जिस उम्र से इस स्कीम से जुड़ते हैं, उससे 40 साल की उम्र तक हर महीने पैसे जमा करने होते हैं. अगर जमाकर्ता की उम्र 18 साल है तो वह 40 साल तक हर महीने 42 रुपये जमा करे तो 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी. अगर वह 84 रुपये जमा करे तो उसे 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी. ठीक ऐसे ही अगर 126 रुपये जमा करे तो उसे 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, 168 रुपये जमा करे तो 4,000 रुपये पेंशन मिलेगी और अगर हर महीने 210 रुपये जमा करे तो 5,000 रुपये पेंशन मिलेगी.