Azam Khan sentenced UP के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही आजम को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई है।
21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की थी
जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। अब चूंकि सजा दो साल से ज्यादा है, इसलिए आजम खान की विधायकी भी जा सकती है। इससे पहले 21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की थी। लेकिन, आजम खान की तरफ से लिखित बयान देने के लिए समय की मांग की गयी। उसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर तय कर दी थी।
जानिए मामला Azam Khan sentenced
भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया। उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। बाद में इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की। भाषण के दौरान आजम खान ने कहा था कि मोदी जी ने हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।
Azam Khan sentenced जाएगी विधायकी?
दरअसल जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक, यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है। इससे पहले भी अयोध्या के विधायक की इसी वजह से सदस्यता खत्म हो गई थी।