Big Alert! Government issued a warning यदि सेवाकाल के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों,अधिकारियों पर कोई गम्भीर अपराध या आरोप सिद्ध होता है तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 के तहत एक अधिसूचना जारी की है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 8 में संशोधन किया है। जिसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यदि केंद्रीय कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही के दोषी पाए जाते हैं तो सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।
सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की है. सरकार के नए नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति के बाद बंद कर दी जाएगी। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन आगे चलकर राज्य इसे लागू भी कर सकते हैं।
बदले हुए नियम की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. इतना ही नहीं, यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने की कार्रवाई शुरू की जाए. यानी सरकार इस बार इस नियम को लेकर काफी सख्त है।
कौन करेगा कार्रवाई?
– एक राष्ट्रपति जो एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी में शामिल रहा है, उसे ग्रेच्युटी या पेंशन रोकने का अधिकार है।
संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े सचिव, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्त किया गया था, को भी पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार है।
– यदि कोई कर्मचारी लेखा परीक्षा और लेखा विभाग से सेवानिवृत्त हो गया है, तो सीएजी को दोषी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी को रोकने का अधिकार दिया गया है।
-नए नियम के मुताबिक अगर इन कर्मचारियों के खिलाफ रोजगार के दौरान कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई की जाती है तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को देनी होगी.
अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्ति होती है तो उस पर भी यह नियम लागू होगा।
– अगर किसी कर्मचारी ने सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी ली है और बाद में दोषी पाया जाता है, तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक राशि वसूल की जा सकती है।
– विभाग को हुए नुकसान के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा।
– अधिकारी की इच्छा होने पर कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी या अस्थायी रूप से रोका जा सकता है।