सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण के साथ जल्द चुनाव कराने कहा है। यह भी कहा कि 50 फीसद से ज्यादा आरक्षण न हो।SC Decision on OBC Reservation
इस फैसले के बाद सरकार की बड़ी जीत बताई जा रही है।
सरकार लगातार कह रही थी कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण का प्रावधान है। बिना इसके चुनाव नहीं हो सकते।
जल्द चुनाव कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव जल्द घोषित करने के सख्त निर्देश दिए।
SC Decision on OBC Reservation
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे! सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का आंकड़ा 50 प्रतिशत से ऊपर न हो। कोर्ट ने 15 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए निर्देश भी दिए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओबीसी आरक्षण संबंधी विस्तृत रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। सरकार के वकीलों की ओर से लगभग दो घंटे तक ओबीसी आरक्षण के पक्ष में दलील दी गई। कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षण तय करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में और जानकारी मांगी थी। पिछड़ा वर्ग को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट कराया गया।