Budget 2023:7 लाख रुपये तक की आय नहीं 7,76,000 तक आय होगी टेक्स फ्री। जी हां 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री होगी. पर असल माजरा हम आपको बताते हैं. ये खबर पढ़ने के बाद आपकी खुशी में चार चांद लगने वाले हैं. अगर आप ये कैलकुलेशन समझ गए तो आपको पूरे 7,76,000 रुपये की आय पर एक जरा भी टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023-24 पेश कर दिया है. अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने इनकम टैक्स की नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है. पर इसके साथ आपको दो तरह की छूट भी मिलने वाली हैं.
अब न्यू टैक्स सिस्टम में होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन
नई कर व्यवस्था में अभी तक सैलरीड या पेंशनर्स लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता था. ये सिर्फ ओल्ड टैक्स सिस्टम के तहत मिलता था. अब सरकार ने नई कर प्रणाली में भी 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास को देने का ऐलान किया है. ये नॉन-सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होगा.
यानी इस हिसाब से आप 7,50,000 रुपये तक की आय को टैक्स में दिखा सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये ही होगी और आपका टैक्स बनेगा Zero.
एक्स्ट्रा 26,000 रुपये का फायदा कहां से मिलेगा ?
हमने आपको ये तो बता दिया कि 7.5 लाख रुपये तक की आय कैसे टैक्स-फ्री होगी. लेकिन हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि आपकी 7,76, 000 रुपये की आय टैक्स फ्री होगी. तो ये 26,000 रुपये कहां से आएंगे. दरअसल सरकार ने टैक्स रिबेट की जो लिमिट बढ़ायी है वो आयकर कानून की धारा-87A के तहत मिलती है. पहले इसमें 5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर रिबेट यानी टैक्स छूट मिला करती थी.
अब सरकार ने इसी लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये तक होगी, तो भी आपको ये छूट मिलेगी. नई टैक्स व्यवस्था की नई दरों के हिसाब से जब आप 7 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये सेस मिलाकर 26,000 रुपये बनेगा. यानी आपके ये रुपये भी बच जाएंगे और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. हिसाब से देखें तो आपकी टोटल 7,76,000 रुपये की इनकम एक तरह से टैक्स-फ्री होगी.