China Dor चायना डोर अर्थात वह धागा यह मांझा जिससे पतंग उड़ाई जाती है या काटी जाती है इस चायना डोर का इतना खतरा कि कटनी में धारा 144 का आदेश प्रभावशील किया गया है। इस दौरान पतंगबाजी में इस डोर का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
सिर्फ यही नहीं इसके विक्रय पर भी प्रतिबंध जिला दण्डाधिकारी द्वारा लगाया गया है। आपको बता दें कि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आदेश दिया है कि एमपी में कहीं भी चायना डोर अर्थात मांझा दिखना नहीं चाहिए। इसी बीच प्रदेश में एक नगर सैनिक की गर्दन कटते बची कई और मामलों में भी यह मांझा काफी खतरनाक था। आइये देखते हैं कटनी में धारा 144 पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं।