कलेक्टर ने दो आदतन अपराधियों को किया जिलाबदर
राशिद खान एवं इमरान खान को 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमाओं से किया निष्कासित
कटनी– कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करते हुए दोनों आदतन अपराधियों को 3 माह की अवधि के लिए जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर श्री यादव ने दोनों अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा जिन दो अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है उनमें कैमोर थाना क्षेत्रांतर्गत कैमोर अमरैयापार निवासी राशिद खान पिता अब्दुल रसीद खान उम्र 30 वर्ष एवं इमरान खान उर्फ करिया पिता अब्दुल लतीफ उम्र 37 वर्ष शामिल है।
राशिद खान पिता अब्दुल रसीद खान पर मारपीट करने, कट्टा चलाकर हत्या का प्रयास करने, अवैध पैसों की वसूली करने, अवैध हथियार लेकर स्वच्छंद घूमने एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़कानें, त्योंहारों के समय मुस्लिम लड़कों को के साथ मिलकर सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काकर लड़ाई-झगडा करने जैसे कई आपराधिक प्रकरण विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध है एवं विभिन्न न्यायालयों मंे प्रचलित है। आवेदक अपने साथियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कये हुए है जो समाज एवं कानून के लिए चिंता का विषय है। राशिद की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी कोई सुधार नहीं होनें पर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने राशिद खान को 3 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया है।
इसी प्रकार एक अन्य आदेश में कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने इमरान खान उम्र 37 वर्ष के विरूद्ध मारपीट कर चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी दने, बुरी नियत से हाथ पकडना, दहेज प्रताडना, सहित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोेग कर छोटे आपराधिक तत्वों को सक्रिय कर सार्वजनिक सौहार्द का वातावरण बिगाड़नें जैसे आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। इमरान खान के अपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु समय-समय पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिबंधात्म कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी अपराधिक प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने पर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने इमरान खान को 3 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं और समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से बाहर जाने का आदेश पारित किया है।
दोनो आदतन अपराधियों को न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन इसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में देनी होगी तथा पेशी होने के तुरंत पश्चात इस न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।