कटनी- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने जिले के एक आदतन अपराधी के विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली में तीन माह की अवधि तक प्रतिमाह दो दिवस उपस्थिति दर्ज कराने हेतु थाना प्रभारियों को प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने का आदेश जारी किया हैं। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने उक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की है।
जिला दंडाधिकारी दिलीप कुमार यादव द्वारा थाना कोतवाली अंतर्गत महात्मा गांधी वार्ड गांधी गंज निवासी अनुराग चौरसिया उर्फ वासू पिता रामचरण चौरसिया उम्र 22 वर्ष के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बाउंड ओवर की कार्यवाही का आदेश जारी किया है।
अनुराग उर्फ वासू गांधी गंज महात्मा गांधी वार्ड का स्थाई निवासी है तथा आदतन अपराधी है। इसके विरूद्ध वर्ष 2021 से 2024 तक थाना कोतवाली कटनी में 6 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हत्या के प्रयास, शराब पीने के लिए अवैध रूप से पैसों की मांग करना, साथियों के साथ मिलकर चाकूबाजी करना, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सदस्यों के साथ मारपीट कर गाली गलौज करना सहित अपराध घटित करने करने की नीयत से अवैध शस्त्र कब्जे में रखना जैसे गंभीर अपराध शामिल है।
अनुराग क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाने के लिए एक के बाद एक गंभीर घटनाओं को घटित करता चला आ रहा है। अनुराग के विरुद्ध समय- समय पर आपराधिक गतिविधियों में अंकुश लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किये जाने के बाद भी इसकी आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ। इसकी आपराधिक गतिविधियों में लोगों में भय का माहौल व्याप्त है।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव नें अनुराग चौरसिया उर्फ वासू पर बाउंड ओवर की कार्यवाही करते हुए 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह दो दिवस (1 एवं 16 तरीख) को अपनी उपस्थिति कोतवाली थाने में दर्ज कराने के निर्देश दिए है।