Covid टीकाकरण के प्रमाणपत्र से पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए फैसले में याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट (Covid-19 Vaccination Certificate) पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटाने की याचिका को खारिज कर दिया। मंगलवार को दिए फैसले में याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी राजनीतिक दल या विचारधारा के नहीं है। इस तरह की याचिका की एक नागरिक से उम्मीद नहीं थी।
जज पीवी कुन्हीकृष्णन (Justice PV Kunhikrishnan) की पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता, पीटर मयालपरंभिल (Peter Myalparambhil) जुर्माना देने में विफल रहता है, तब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण वसूली की कार्यवाही कर सकता है। कोर्ट ने कहा, मयालपरंबिल ने अपना बहुमूल्य समय बर्बाद किया है। यह जुर्माना उन लोगों के लिए एक संदेश है, जो तुच्छ दलील के साथ आते हैं।
जस्टिस पीवी ने कहा कि मुझे संदेह है कि याचिकाकर्ता का राजनीतिक एजेंडा भी है। यह एक पब्लिसिटी और ओरिएंटेड पिटीशन है। इसलिए यह एक भारी कीमत के साथ खारिज करने लायक एक उपयुक्त मामला है। अदालत ने कहा, ‘जब हजारों अपीलें, जमानत याचिकाएं और मुकदमे लंबित है। तब ऐसी याचिकाएं वक्त बर्बाद करती हैं।’ इससे पहले कोर्ट ने याचिका वापस लेने के लिए मयालपरमभिल को समय दिया था, लेकिन उन्होंने सुनवाई जारी रखने पर जोर दिया