HOMEMADHYAPRADESH

Cracker Factory Blast: पटाखे के गोदाम में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग, कई झुलसे 2 की मौत

पटाखे के गोदाम में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग, कई झुलसे 2 की मौत

शिवपुरी (Shivpuri) जिले के बदरवास इलाके में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां बने पटाखे के एक गोदाम में जोरदार धमाके के साथ भीषण आग (Cracker Factory Blast) लगी. धमाका इतना जोरदार था कि पास स्थित एसबीआई बैंक की दीवार में दरार तक आ गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे. घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया.

जानकारी के अनुसार, एसबीआई बैंक के सामने पप्पू मंसूरी और बबलू मंसूरी का निवास है. जहां उन्होंने भारी मात्रा में पटाखे जमा कर रखे थे. बताया गया है कि पप्पू और बबलू दोनों भाई आतिशबाजी का काम करते हैं. मंगलवार सुबह आतिशबाजी का काम चल रहा था. सभी मजदूर काम में लगे थे. तभी अचानक पटाखों में विस्फोट हुआ. देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया. घटना में काम कर रहे मजदूर भी हादसे का शिकार हो गए. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया.

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के मुताबिक, हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए. जिसमें से 6 लोगों को मेडिकल कॉलेज शिवपुरी रेफर किया गया. तीन को गुना जिला अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस आतिशबाजी बनाने के लाइसेंस के बारे में अभी जांच कर रही है. हालांकि, अभी आग लगने की सही वजह सामने नहीं आई है. मामले की छानबीन जारी है.

जानिए क्या है नियम?

पटाखा निर्माताओं को लाइसेंस जारी करते समय उनसे शपथ पत्र लिया जाता है. शपथ पत्र में यह देना होता कि उनका गोदाम कहां बनाया गया है. जिन स्थानों पर पटाखा बनाया जाएंगे, वहां गोदाम नहीं होगा. गोदाम को घनी आबादी से करीब एक से डेढ़ किमी दूर बनाने के निर्देश दिए जाते हैं. गोदाम के पास अग्निशमन यंत्र रखने का निर्देश दिया जाता है.

पटाखा दुकान या गोदाम के लिए इन मापदंडों का पालन जरूरी

रिहायशी इलाकों में आतिशबाजी की बिक्री नहीं की जा सकती. आतिशबाजी की दुकान में पर्याप्त दूरी होना चाहिए. दुकानों या ज्यादा स्टाक पर पर्याप्त अग्निशमन यंत्र होना जरूरी है. कोई ऐसी सामग्री पास नहीं रख सकते, जिनसे आग लग सकती हो.

Related Articles

Back to top button