राष्ट्रीय

Driving License Renewal Rules: अगर ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हुए एक साल बीत गया हो तो फिर चलाकर दिखाना होगा वाहन

Driving License Renewal Rulesड्राइविंग लाइसेंस वैधता समाप्त हुए साल बीत गया हो तो चलाकर दिखाना होगा वाहन

Driving License Renewal Rules अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हुए साल से अधिक का समय बीत गया है और आप उसे घर बैठे नवीनीकरण कर रहे है तो आपको आरटीओ जाना होगा और वहां पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इसके बिना आपका लाइसेंस नहीं मिल सकेगा।

इंदौर, जेएनएन । लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था भले ही आनलाइन हो गई है, लेकिन आवेदक को अभी भी आरटीओ जाना ही ही होगा। दरअसल लाइसेंस प्रिंट होने के बाद उसे भेजने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। पक्के लाइसेंस के आवेदन के साथ आवदेक या एजेंट खुद का पता लिख कर लिफाफा लगा देता है। वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन नवीनीकरण के मामले में ऐसा नहीं हो पा रहा है। परिवहन विभाग अब डाक विभाग से एमओयू साइन करेगा।

 

Driving License Renewal Rules

मालूम हो कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हुए एक साल से अधिक का समय बीत गया है और आप उसे घर बैठे नवीनीकरण कर रहे है, तो इसके बाद भी आपको आरटीओ जाना होगा और वहां पर गाड़ी चलाकर दिखानी होगी। इसके बिना आपका लाइसेंस नहीं मिल सकेगा। दरअसल अभी तक स्थानीय अधिकारियों को भी इस बारे पता नहीं था लेकिन सोमवार को आनलाइन लाइसेंस नवीनीकरण का पहला मामला आरटीओ पहुंचा तो इस बारे में पता चला। पुरानी व्यवस्था में ट्रायल नहीं लिया जाता था।

Driving License Renewal Rules सफर के दौरान गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान

मालूम हो कि अगर कोई व्यक्ति का लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के एक साल भीतर इसका नवीनीकरण करवाता है, तो उसका टेस्ट नहीं लिया जाता है। इसके बाद उसे गाड़ी चलाकर भी दिखानी होगी। पहले भी प्रदेश में यह नियम था, लेकिन ट्रायल नहीं लिया जाता था। आवेदक के आवेदन को ही मंजूर कर दिया जाता था। यह माना जाता था कि उसे गाड़ी चलाना आती है।

जानकारी के अनुसार आरटीओ में डुप्लीकेट लाइसेंस और लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था को केन्द्र सरकार के सारथी सर्वर पर चली गई है, जिससे आवेदक घर बैठे लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकेंगे। सोमवार को इसकी पहली फाइल लाइसेंस शाखा के प्रभारी के पास ई फाइल के रुप में पहुंची। वहीं आवेदक विनोद कुमार कारदा भी पहुंच गए थे। यहां पर जब एआरटीओ हद्येश यादव ने उनकी ई फाइल को पास करने का प्रयास किया तो पता चला कि विनोद कुमार का लाइसेंस अप्रैल 2020 में ही एक्सपायर हो गया था। इस हिसाब से उन्हें अब ट्रायल देना होगा। इसके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ सकेगी। सोमवार को विनोद कुमार के आवेदन पर निर्णय नहीं हो सका। विनोद कुमार को चार दिन बाद आने के लिए कहा गया है। एआरटीओ यादव ने बताया कि यह नई व्यवस्था है। आज पहला ही आवेदन आया था। अब अधिकारियों से चर्चा करेंगे।

Related Articles

Back to top button