स्लीमनाबाद क्षेत्र के तीन अवैध कालोनाइजर्स पर FIR दर्ज

कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले मे खनन और भू- माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। जहॉं कलेक्टर कोर्ट द्वारा पारित आदेशों का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जा रहा है, वहीं कलेक्टर कोर्ट द्वारा जिन मामलों मे पुलिस थाना में एफ.आई.आर दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं, अब उनकी भी सतत मॉनीटरिंग की जा रही है।

इसी क्रम मे स्लीमनाबाद क्षेत्र के तीन अवैध कालोनाइजर्स के मामले मे कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के पारित किये आदेश के बाद तहसीलदार स्लीमनाबाद सुश्री सारिका रावत ने पिछले दो दिनों मे स्लीमनाबाद पुलिस थाना में तीन अवैध कालोनाइजर्स के विरूद्ध एफ.आई.आर दर्ज कराई है। कलेक्टर श्री प्रसाद के सख्त रूख की वजह से अवैध कालोनाइजर्स और भू- माफियाओं में हडकंप व्याप्त है।

ये है मामला

कलेक्टर न्यायालय ने तीनों कालोनाइजर्स क्रमशः वीरेन्द्र गुप्ता, वेदप्रकाश मिश्रा और आदित्य गुप्ता को अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए प्लाटिंग करने और कृषि भूमि का कालोनी निर्माण के लिए अवैध व्यपवर्तन को अपराध मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने और भूमि के खसरा अभिलेख में प्रबंधक कलेक्टर दर्ज कराये जाने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के पालन में ही स्लीमनाबाद पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

कलेक्टर न्यायालय ने स्लीमनाबाद क्षेत्र के इन तीन कालोनाइजर्स के कालोनी विकसित एवं निर्माण कार्य को नियम विरूद्ध और अवैध मानते हुए दिए फैसले मे इन तीनों के विरूद्ध कालोनाइजर का लायसेंस सक्षम अधिकारी से बिना प्राप्त किये और कृषि भूमि का प्रयोजन बदलकर छोटे- छोटे टुकड़ों में विक्रय कर कालोनी निर्माण कार्य को अवैध घोषित कर दिया।

इनके विरूद्ध हुई एफ.आई.आर

कलेक्टर श्री प्रसद के द्वारा दिये गए आदेश के बाद स्लीमनाबाद पुलिस थाना मे 9 मई को अवैध कालोनी निर्माण के लिए वीरेन्द्र गुप्ता पिता किशन चंद गुप्ता निवासी कटनी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वीरेंद्र गुप्ता द्वारा स्लीमनाबादके खसरा नंबर 538 के रकवा 0.69 हेक्टेयर और पटवारी हल्का नंबर 14/61 में अवैध रूप से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियम विरूद्ध प्लाटिंग कर कालोनी निर्माण का कलेक्टर न्यायालय ने दोषी पाया था।

इसी प्रकार दो अन्य मामलों मे स्लीमनाबाद पुलिस थाना में 10 मई को तहसीलदार सारिका रावत द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिसमें अवैध कालोनाइजर आदित्य गुप्ता पिता वीरेन्द्र गुप्ता निवासी कटनी कोतवाली के विरूद्ध स्लीमनाबाद के खसरा नंबर 539/1 रकवा 0.96 हेक्टेयर और पटवारी हल्का नंबर 14/61 में अवैध कालोनी निर्माण किया जाना पाया गया। वहीं स्लीमनाबाद के वेदप्रकाश मिश्रा पिता श्रीधर निवासी भेड़ा स्लीमनाबाद द्वारा यहां के खसरा नंबर 703/1 रकवा 1.15 हैक्टेयर पटवारी हल्का नंबर 14/61 में अवैध रूप से कालोनी विकास किये जाने के मामले मे कलेक्टर न्यायालय के निर्देश पर एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी

स्लीमनाबाद पुलिस थाना मे तीनो अवैध कालोनाइजर्स के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61-घ , 61-घ (2) और 61-घ (3) के तहत एफ.आई.आर दर्ज की गई है।

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