Gangster Act यूपी गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दायर याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. मंगलवार को यूपी गैंगस्टर एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ने कहा कि अपराध एक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो या गिरोह द्वारा, या फिर पहली बार भी किसी अपराध में संलिप्त पाए जाने पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. कोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि भले ही केवल एक अपराध, प्राथमिकी, आरोप पत्र दायर किया गया हो.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आरोपी-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि केवल एक प्राथमिकी/आरोपपत्र के आधार पर और वह भी एक हत्या के संबंध में, अपीलकर्ता को ‘गैंगस्टर’ और/या ‘गिरोह’ का सदस्य नहीं कहा जा सकता है. दूसरी तरफ इस याचिका का विरोध करते हुए, राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई कि एक भी प्राथमिकी/आरोप पत्र के मामले में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 (बी) में उल्लिखित असामाजिक गतिविधियों के संबंध में, गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.