GST On New Car: नए टू व्हीलर या कार खरीदने पर कितना देना होगा TAX

GST On New Car: नए टू व्हीलर या कार खरीदने पर कितना देना होगा TAX

आप गाड़ी की कुल कीमत में कितना जीएसटी (GST on vehicles) देना होगा. अगर आप नई पैसेंजर व्हीकल्स (Petrol, Diesel, CNG, Electric Hybrid), Commercial Vehicles, Three Wheelers या कोई Two Wheelers की खरीदारी करते हैं तो आपको उसकी कीमत का 28 प्रतिशत जीएसटी (GST on Vehicles) देना होगा. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) पर सिर्फ 5 प्रतिशत GST देना होता है.

पैसेंजर गाड़ियां (Petrol, CNG, LPG) जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम है और उसका इंजन 1200cc से कम क्षमता का है तो उस पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त कॉम्पेनसेशन सेस (Compensation Cess) लगता है. यानी आपको कुल 28 प्रतिशत जीएसटी + 1 प्रतिशत सेस = 29 प्रतिशत कुल टैक्स देना पड़ेगा.

अगर पैसेंजर गाड़ी डीजल बेस्ड है और उसकी लंबाई 4 मीटर से कम है, उसका इंजन 1500cc से कम क्षमता का है. तो उस नई गाड़ी पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त कॉम्पेनसेशन सेस लगता है. यानी आपको कुल 28 प्रतिशत जीएसटी + 3 प्रतिशत सेस = 31 प्रतिशत कुल टैक्स देना होगा.

अगर पैसेंजर व्हीकल की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है और इंजन क्षमता 1501cc से कम है तो इस गाड़ी पर 17 प्रतिशत का सेस देना होगा. यानी आपको कुल 28 प्रतिशत जीएसटी + 17 प्रतिशत सेस = 45 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है.

अगर आप 350cc से ऊपर की रेंज की बाइक या टू व्हीलर लेते हैं तो आपको 3 प्रतिशत सेस भी चुकाना होता है. यानी 28 प्रतिशत जीएसटी + 3 प्रतिशत सेस = 31 प्रतिशत टैक्स देना होगा.

आप हाइब्रिड गाड़ी ले, तो 15 प्रतिशत का सेस (TAX on vehicles) देना होगा. यानी 28 प्रतिशत जीएसटी + 15 प्रतिशत सेस = 43 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है.

अगर आप 4 मीटर से बड़ी एसयूवी (GST on vehicles) खरीदते हैं जिसका इंजन 1500cc से ज्यादा पावरफुल है और उसका ग्राउंड क्लियरेंस 169mm से भी ज्यादा है. इन गाड़ियों पर 22 प्रतिशत सेस लगता है. यानी 28 प्रतिशत जीएसटी + 22 प्रतिशत सेस = 50 प्रतिशत टैक्स चुकाना होता है.

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