helmet challan परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट वाहन चलाने पर ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर पांच सौ रुपये, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपये, पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा के उपायों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का अर्थदंड और तीन माह के लायसेंस निलंबित करना, तेज गति से वाहन चलाने पर एक हजार रुपये, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर एक हजार रुपये का अर्थदंड प्रस्तावित किया था।
हेलमेट वाहन चलाने पर अर्थदंड दोगुना करने का प्रस्ताव मंत्रियों की असहमति के बाद परिवहन विभाग को वापस लौटा दिया गया। कैबिनेट में परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप अर्थदंड की दर संशोधित करना प्रस्तावित किया था। अधिकतर मंत्रियों का कहना था कि इस वृद्धि से गलत संदेश जाएगा।
हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार से संशोधन हो चुका है। कई राज्यों ने प्रविधान लागू कर दिए हैं। हमें भी दरों को पुनर्निधारित करना होगा पर मंत्रियों की असहमति के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव को लौटा दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की समिति फिर से विचार करे।