Hijab Row: हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Hijab Row: हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं, कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Hijab Row । हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कॉलेज की लड़कियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इस फैसले के मद्देनजर कर्नाटक के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन करने, आंदोलन, विरोध या समारोह पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

कलबुर्गी में हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा बेलगाम और चिक्काबल्लापुरा में भी धारा 144 लगाई गई है और सभी शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखा गया है।

Exit mobile version