Hit and run accidents सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजे को 12500 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में मौत होने पर मुआवजे को 25000 रुपये से बढ़ाकर 200000 लाख रुपये करने का फैसला किया है। यह नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होते हुए भारत में सभी सड़कों और राजमार्गों पर लागू हो जाएगा। इसके अलावा हिट एंड रन एक्सिडेंट पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए मोटर व्हीकल दुर्घटना कोष भी बनाया जाएगा। इसकी जानकारी मंत्रालय की तरफ से दी गई है।
एक और नियम में भी बदलाव, देखें डिटेल्स
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टू-व्हीलर की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ व्हीकल और ट्रेलर में अब तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। ट्रेलर का वाहन ढुलाई वाला हिस्सा ड्राइवर के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
बयान में कहा गया है कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करते हुए रिजिड व्हीरव और ट्रेलर में टू-व्हीलर की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक की अनुमति दे दी है।
अलग से जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि पैसा ले जाने वाली गाड़ियों (कैश वैन) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत (बीआईएस) नियम अधिसूचित होने तक वाहन उद्योग मानक-163:2020 की न्यूनतम अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे। इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्यीय वाहन के रूप में विनिर्माण, टायर मंजूरी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी।