How To Save Tax अगर करदाता योग्य कर-बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो वह आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, करदाता कर छूट का दावा उस स्थित में भी कर सकते हैं, जब उन्होंने कोई निवेश नहीं किया हो। चलिए ऐसे पांच तरीकों के बारे में जानते हैं, जिनसे आप अधिकतम कर बचा सकते हैं।
How To Save Tax मकान किराया भत्ता
किराए के घर में रहने वाले कर्मचारी आयकर अधिनियम के तहत एचआरए भत्ता छूट का दावा करके कर बचा सकते हैं। धारा 10 के तहत या तो एचआरए भत्ता पर पूरी तरह से छूट मिल जाएगी या आंशिक रूप से छूट मिल जाएगी। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो आप उन्हें रेंट का भुगतान करके भी छूट का लाभ ले सकते हैं।
How To Save Tax शिक्षा ऋण
बिना निवेश के एक और टैक्स सेविंग आइडिया है एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर डिडक्शन क्लेम करना। धारा 80E एक वित्तीय संस्थान से लिए गए शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर कल छूट की अनुमति देता है। आप कर योग्य आय को कम करके, सकल कुल आय से कटौती का दावा कर सकते हैं।
How To Save Tax आवासीय ऋण
एक आवासीय संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज चुकाए जाने की स्थिति में आयकर अधिनियम की धारा 24 (बी) के तहत छूट की अनुमति है। स्व-अधिकृत आवासीय संपत्ति के लिए 2 लाख रुपये की छूट की अनुमति है। इसके अलावा, आप निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, धारा 80EE और 80EEA के तहत ब्याज भुगतान के लिए भी छूट का दावा कर सकते हैं।
How To Save Tax
यह आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रदान की गई 2 लाख रुपये की छूट के अतिरिक्त है। करदाता धारा 80EEA की शर्तों को पूरा करने पर होम लोन पर ब्याज के लिए कुल 3.5 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं। यदि धारा 80EE में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं, तो आप कुल 2.5 लाख रुपये की छूट का दावा कर सकते हैं।
How To Save Tax वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए चिकित्सा व्यय
धारा 80D करदाता को स्वयं और परिवार के सदस्यों के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के आधार पर छूट की अनुमति देता है। सामान्य स्थिति में आप इससे 25,000 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. वहीं, जहां बीमाधारक एक वरिष्ठ नागरिक हो, छूट की सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है। इसके अलावा, बिना चिकित्सा बीमा वाले वरिष्ठ नागरिक की स्थिति में भी 50,000 रुपये की छूट के लिया दावा किया जा सकता है।
How To Save Tax बच्चों की पढ़ाई का खर्च
किसी कर्मचारी को उनके नियोक्ता द्वारा बच्चों की शिक्षा (बच्चों के भत्ते) के साथ-साथ छात्रावास व्यय (छात्रावास भत्ता) के लिए कोई भत्ता (निर्दिष्ट सीमा तक) धारा 10 के तहत छूट के रूप में अनुमत है। यह छूट सालाना 1,200 रुपये तक सीमित है। बच्चों के शिक्षा भत्ते के लिए और छात्रावास व्यय भत्ता के लिए सालाना 3,600 रुपये तक छूट है। यह अधिकतम दो बच्चे के लिए मान्य है।
इसके अलावा, किसी भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के लिए भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की गई ट्यूशन फीस को धारा 80 सी के तहत छूट के रूप में अनुमति दी जाती है।