illegal colony मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अवैध कालोनियों illegal colony को नियमित करने के लिए जल्द ही नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नियम तैयार कर लिया है, जिन्हें अधिसूचित करके लागू किया जाएगा। इससे लगभग छह हजार कालोनियों illegal colony के नियमित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं, अनुमति से अधिक भवन निर्माण को वैध कराने के लिए 28 फरवरी 2022 तक आवेदन दिए जा सकते हैं। अभी तक 5,320 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 4,264 प्रकरण स्वीकृत किए गए। इसके एवज में निकायों को जुर्माना राशि (शमन शुल्क) के 54 करोड़ रुपये से अधिक शुल्क प्राप्त हुआ।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह Bhoopendra singh ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में अवैध कालोनियों illegal colony के नियमित होने के बाद यहां के रहवासियों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी।भवन निर्माण की अनुमति के साथ बैंक से ऋण भी लिया जा सकेगा। नगरीय निकायों में अनुमति से अधिक भवन निर्माण को नियमित करने के 31 अगस्त से 27 दिसंबर 2021 तक पांच हजार 320 आवेदन प्राप्त हुए।
अनुमति से अधिक निर्माण को नियमानुसार जुुर्माना लेकर मान्य किया गया। इंदौर नगर निगम द्वारा सर्वाधिक एक हजार 975 प्रकरण स्वीकृत किए। इससे निगम को 41 करोड़ 89 लाख रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ है। भोपाल में एक हजार 83 प्रकरण स्वीकृत हुए और चार करोड़ 97 लाख रुपये निगम को शुल्क मिला। अब इस अवधि को बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 तक कर दिया है।
प्रदेश भर के निकायों की स्थिति
नगर निगम- स्वीकृत प्रकरण- जुर्माना राशि
इंदौर- 1,975- 41.89 करोड़ रुपये
भोपाल- 1,083-4.97 करोड़ रुपये
ग्वालियर- 138-1.68 करोड़ रुपये
जबलपुर- 188- 1.22 करोड़ रुपये
उज्जैन- 183- 95.87 लाख रुपये
सतना- 14-58.66 लाख रुपये
रीवा- 64- 55.19 लाख रुपये
रतलाम- 13- 44.35 लाख रुपये
छिंदवाड़ा- 11- 36 लाख रुपये
देवास- 17- 35.84 लाख रुपये
सागर- 56- 21 लाख रुपये
मुरैना- 18- 20.92 लाख रुपये
सिंगरौली- 19- 17.29 लाख रुपये
बुरहानपुर- 12- 13.71 लाख रुपये
खंडवा- 13- 12.17 लाख रुपये
कटनी- 18- 9.40 लाख रुपये