केंद्र सरकार ने आज (गुरुवार) आयकर दाताओं को बड़ी राहत देने वाली खबर की घोषणा की है। वित्तवर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सयम अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर तक कर दिया है। सीबीडीटी ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। कहा है कि कोरोना संकट की परिस्थितियों को देखते हुए टैक्स पेयर्स के लिए समयसीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
Granting major relief to taxpayers facing hardship due to the severe pandemic & in view of representations recd, the Central Govt extends certain timelines for compliances under IT Act. CBDT Circular available on https://t.co/9Q4VYOca0y
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) May 20, 2021
इनकम टैक्स के नियम के अनुसार आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म के जरिए पेयर्स को 31 जुलाई तक रिटर्न सबमिट करना होता है। जिनके बैंक खाते में किसी प्रकार के ऑडिट की जरूरत नहीं होती। संस्थानों और कंपनियों के लिए 31 अक्टूबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है, क्योंकि इनके अकाउंट का ऑडिट होता है।
इधर केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने कहा कि कर्मचारियों के लिए फॉर्म 16 जारी करने की अवधि को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट देने की डेडलाइन को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की समयसीमा 31 जनवरी 2020 तक कर दी गई है।