Indian Railway Refund Rule: अगर किसी इमरजेंसी कारण से आपको अपना ट्रेन टिकट कैंसिल (Indian Railways Rule) करना पड़ता है, और ट्रेन का चार्ट तैयार हो गया है तो भी आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे ने खुद इसकी जानकारी (Indian Railways Info) है।
आइए जानते हैं स्टेप-बाय-प्रोसेस।
Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. कई बार आपको किसी इमरजेंसी के कारण ट्रेन चार्ट तैयार होने के बाद भी रेल टिकट कैंसिल करना पड़ता है।
लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको टिकट कैंसिलेशन का रिफंड (Indian Railways refund Rule) मिल सकता है. इंडियन रेलवे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि किसी कारण से अगर चार्ट तैयार होने के बाद ट्रेन टिकट कैंसिल कराते हैं, तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
आईआरसीटीसी ने दी बड़ी जानकारी
IRCTC ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि भारतीय रेलवे (Indian Railways) बिना यात्रा किए या आंशिक रूप से यात्रा किए गए टिकटों को कैंसिल करने पर रिफंड देता है. इसके लिए आपको रेलवे के नियमों के अनुसार टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) जमा करना होता है.
ऐसे फाइल करें ऑनलाइन टीडीआर
– इसके लिए आप सबसे पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं.
– अब होम पेज पर जाकर My Account पर क्लिक करें
– अब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर My transaction पर क्लिक करें।
– यहां आप File TDR ऑप्शन में किसी एक विकल्प का चयन कर फाइल टीडीआर करें.
– अब आपको उस व्यक्ति की जानकारी दिखेगी, जिसके नाम पर टिकट बुक है।
– अब यहां आप अपना पीएनआर नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा भरें और रद्द करने के नियमों के बॉक्स पर टिक करें।
– अब आप सब्मिट बटन पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपको बुकिंग के समय फॉर्म में दिए गए नंबर पर एक ओटीपी आएगा.
– यहां ओटीपी डालने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें।
– पीएनआर विवरण को सत्यापित करें और रद्द टिकट विकल्प पर क्लिक करें.
– यहां आपको पृष्ठ पर धनवापसी यानी रिफंड की राशि दिखेगी।
– बुकिंग फॉर्म पर दिए गए नंबर पर आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें पीएनआर और रिफंड की विस्तृत जानकारी होगी।