Insurance Toll Free Number : खरीफ सीजन अपने पीक पर है. लेकिन, बीते दिनों खरीफ सीजन की इन फसलों पर मौसम की मार पड़ी थी. असल में बीते दिनों कई राज्यों में भारी बारिश हुई थी. इस वजह से खरीफ सीजन की फसलों को भारी नुकसान हुआ था. जिन किसानों ने अपनी फसलों का किया हुआ है, वह किसान खराब फसलों के एवज में मुआवजे का इंंतजार कर रहे हैं. जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश में प्रभावी Insurance कंपनियों की जानकारी और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं. इन टोल फ्री नंबरों के माध्यम से राजस्थान के किसान बारिश समेत प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसलों की जानकारी Insurance कंपनियों को दे सकेंगे.
बारिश समेत प्राकृतिक आपदा से खराब हुई बीमित फसलों के मुआवाजे के संबंध में राजस्थान सरकार की तरफ से 29 सितंबर को आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में Insurance कंपनियों के टोल फ्री नंबर जारी किए हैं.
इन टोलफ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसान
- एग्रीकल्चर Insurance कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड- 18004196116
- एसबीआई जनरल Insurance कंपनी- 18002091111
- रिलायंस जनरल Insurance कंपनी लिमिटेड-18001024088
- फ्यूचर जनरली इंडिया Insurance कंपनी लिमिटेड-18002664141
- बजाज अलायंज जनरल Insurance कंपनी लिमिटेड-18002095959
- एचडीएफसी एर्ग्रो जनरल Insurance कंपनी लिमिटेड-18002660700
- यूनिवर्सल सोम्पो जनरल Insurance कंपनी लिमिटेड-18002005142
काटी गई फसल के खराब होने पर 14 दिन तक मुआवजा
खरीफ सीजन की कई फसलों की कटाई इन दिनों जारी है. ऐसे में बीते दिनों बारिश से कई जगह कटी हुई फसल भी खराब हुई है. इसको लेकर राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि काटी गई फसल, जो बंडल के तौर पर सूखाने के लिए रखी गई है, इस अवधि में 14 दिनों तक रखी गई फसल खराब होने पर मुआवजे के लिए पात्र होगी. मसलन, फसल का Insurance प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत कराया गया हो
फसल खराबे की बीमा कंपनी को सूचना देने पर हो सकेगी नुकसान की भरपाई
— Department of Agriculture, Rajasthan (@AgrDir) September 29, 2022
बरसात एवं अन्य स्थानिक आपदाओं से खड़ी फसल एवं कटाई के 14 दिन बाद तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर #PMFBY अन्तर्गत नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे में जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को सूचना देना जरूरी है। pic.twitter.com/PuB09Lo5fq
देर से जारी आदेश पर उठ रहे सवाल
राजस्थान सरकार की तरफ से जारी इस आदेश के समयसीमा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. असल में नियमों के तहत बारिश समेत प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने की स्थिति में 72 घंटे के अंदर ही इसकी जानकारी देने का प्रावधान है. लेकिन, राजस्थान सरकार की तरफ से यह आदेश बारिश रूकने के बाद 29 सितंंबर को जारी किया गया है. जबकि प्रदेश में चार से पांच दिनों से बारिश नहीं हुई है.