राष्ट्रीय
ITR फाइल न करने पर अब 10 हजार तक हो सकेगा जुर्माना
नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में अगर आपने समय पर आईटीआर फाइल नहीं किया तो आयकर विभाग की ओर से जुर्माना भी लगाया जा सकता है।जानकारी के लिए बता दें आम बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देरी होने की स्थिति में अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।हालांकि, वैसे तो रिटर्न फाइलिंग समय पर ही करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें चूक जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जुर्माना वित्त वर्ष 2016-17 या असेसमेंट ईयर 2017-18 के लिए नहीं लिया जाएगा। यह बढ़ी हुई फीस एक अप्रैल, 2018 से लागू होगी।इनकम रिटर्न फाइलिंग तय समय से पहले सुनिश्चित करने के लिए बजट में आयकर एक्ट के तहत एक नया सेक्शन 234F जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। यह आंकलन वर्ष 2018-19 और आगे के लिए समय पर रिटर्न न फाइल करने पर फीस चार्ज की जाएगी के संबंध में था।
फीस का प्रस्तावित स्ट्रक्चर-
• अगर रिटर्न तय तारीख के बाद या 31 दिसंबर को या उससे पहले फाइल किया जाता है तो 5000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा।
• 10,000 रुपये का जुर्माना, ऊपर बताई गई स्थिति के अलावा सभी में लागू होगा। हालांकि अगर कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो फीस 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी।