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Jabalpur High court: सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अनुसार वेबसाइट पर करें FIR Up lode

Jabalpur High court

Jabalpur High court जबलपुर। हाई कोर्ट ने पुलिस महकमे को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वेबसाइट पर एफआइआर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, आइजी होशंगाबाद व बैतूल एसपी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है कि थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इस व्यवस्था के साथ जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया।

Jabalpur High court एफआइआर दर्ज करने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए

जनहित याचिकाकर्ता बैतूल निवासी आदित्य पचोली की ओर अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआइआर दर्ज करने के सम्बंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। इनके तहत थाने में एफआइआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे सार्वजनिक किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए एफआइआर को इस समयावधि के अंदर पुलिस महकमे की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश हैं।

राज्य सरकार ने भी सभी जिला अधीक्षकों को इस सम्बंध में आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद बैतूल सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में एफआइआर समय पर वेबसाइट में अपलोड नहीं की जा रही हैं। इसके चलते आरोपियों और वकीलों को परेशान होना पड़ रहा है। सरकार की ओर से बताया गया कि सभी जिलों को गृह विभाग से इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। सभी जगह इसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Jabalpur High court एफआइआर समय पर वेबसाइट में अपलोड नहीं की जा रही

हत्यारे को आजीवन कारावास, डेढ़ हजार रुपये जुर्माना : अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार कोल की अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर सिहोरा निवासी भूरा कोल को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावार धुर्वे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 27 अक्टूबर, 2019 को रमेश कोल ने थाना मझौली में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि भूरा कोल ने रामप्रसाद कोल की हत्या कर दी है। पुलिस ने ग्राम नरीला पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। जांच के दौरान पाया गया कि घटना वाले दिन रामप्रसाद नरीला तालाब की ओर आ रहा था। उसी समय भूरा कोल साइकल से आया और बका से हमला कर दिया। इस वजह से लहुलुहान भूरा कोल का दम निकल गया। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया।

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