jabalpur high court हाई कोर्ट ने जबलपुर नगर निगम को जेन्ट्री गेट आदि पर लगाए गए अवैध होर्डिंग्स, फ्लैक्स व विज्ञापन 24 घंटे के अंदर हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि विभिन्ना विज्ञापन एजेंसियों को आवंटित जेन्ट्री पर कोई अनाधिकृत विज्ञापन चस्पा करता है तो संबंधित एजेंसी थाने में प्रकरण दर्ज करवा सकती है। संबंधित थाना मामले की विवेचना कर नगर निगम अधिनियम की संबंधित धारा के अंतर्गत उचित कार्यवाही करेगा। ऐसा न होने पर मामला एसपी के संज्ञान में लाया जाए, वे नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
आउटडोर एडवरटाइजर्स एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया कि एसोसिएशन की सदस्य विज्ञापन एजेंसियों ने नगर निगम से विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए होर्डिंग जेन्ट्री गेट के अनुबंध किए हैं। लेकिन इन जेन्ट्री गेटों के ऊपर राजनीतिक व अन्य विज्ञापन, नेताओं के कटआउट, जन्मदिन की बधाइयां व अन्य कई तरह के विज्ञापन, होर्डिंग्स, फ्लैक्स अनधिकृत रूप से चस्पा कर दिए जाते हैं। इन अवैध होर्डिंग्स, फ्लैक्स को हटाए जाने के निर्देश देने का आग्रह किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वह सूचना प्राप्ति पर मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन रूल-2017 व मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट-1956 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए ऐसे अवैध विज्ञापनों को अलग करें। यह भी निर्देश दिया गया कि सक्षम अधिकारी व कलेक्टर जबलपुर इस विषय में की गई कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट न्यायालय के संज्ञान में लाएं।