मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Jharkhand CM Hemant Soren) के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (Office of Profit) मामले में निर्वाचन आयोग के बाद राज्यपाल ने भी अपना फैसला सुना दिया है. बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक हेमंत सोरेन (Hemant Soren JMM) की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी है. राज्यपाल इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग राज्य चुनाव आयोग को देंगे. इसके बाद चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा.
दो दिन से चल रही थी राजनीतिक गहमागहमी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का गलत इस्तेमाल कर अपने नाम से खनन लीज लेने का आरोप था. इससे पहले दो दिन तक झारखंड की राजनीति में लगातार गहमागहमी बनी रही. गुरुवार को ही चर्चा थी कि हेमंत सोरेन की सदस्यता पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट राजभवन पहुंच गयी है. हालांकि, राज्यपाल रमेश बैस से रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जब इस संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है.