Kanjhawala Accident: कार के नीचे फंसी थी युवती… यू-टर्न लेते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने, देखकर दहल उठेंगे
Kanjhawala Accident: कार के नीचे फंसी थी युवती... यू-टर्न लेते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने, देखकर दहल उठेंगे
Kanjhawala Accident: कार के नीचे फंसी थी युवती… यू-टर्न लेते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने, देखकर दहल उठेंगे देश की राजधानी दिल्ली में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के कंझावला इलाके में शनिवार देर रात एक कार ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। घटना के बाद युवती के शव को करीब 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाने की अमानवीय घटना का सोमवार को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
पुलिस ने घटना में शामिल पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी शराब के नशे में चूर थे। मेडिकल में भी शराब पीने की पुष्टि हुई है। डीसीपी आउटर दिल्ली हरेंद्र सिंह ने बताया कि कार में बैठे पांच लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इनके खिलाफ आईपीसी धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मृतका का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखकर मामले में एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की अपील की है।
सीसीटीवी के अनुसार, एक कार धीमी गति से आते हुए यू-टर्न लेती है। इस दौरान कार में शव फंसा था और घसीटता हुआ जा रहा था। इस दौरान एक कुत्ता भी वहां खड़ा होकर देखता रहा।
कंझावला के लाडपुर गांव से थोड़ा आगे गाड़ी यू-टर्न लेकर वापस तोसि गांव की ओर जाती है, यहीं लड़की का शव मिला था। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हादसे के वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि युवती की लाश उनकी कार में फंसी है, बाद में जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो वो लोग डर गए और शव को कार से निकालकर फरार हो गए।
बाहरी जिला डीसीपी हरेंद्र सिंह ने सुल्तानपुरी थानाध्यक्ष सुखबीर सिंह को रात को अपनी जिप्सी से घटनास्थल वाली जगह को नापने के आदेश दिए थे। उसके बाद थानाध्यक्ष अपनी जिप्सी से जगह को नापने गए।
नापने के बाद पता लगा कि आरोपियों ने युवती को 13 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा था। दिल्ली पुलिस ने युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन की अपील की है। इस मामले में पुलिस मुख्यालय से जांच पर नजर रखी जा रही है।
दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में सेक्शन 304 (गैर इरादतन हत्या ) जोड़ लिया है। इसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस सेक्शन में जमानत कोर्ट ही दे सकता है।
ऐसा कोई कार्य जो मृत्यु का कारण हो और जिसे मृत्यु देने के इरादे से किया गया हो, इसमें सजा का प्रावधान है जोकि आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास साथ में आर्थिक दंड भी देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध होता है।
इससे पहले, सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुल्तानपुरी थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश पर सवाल खड़े हो रहे थे।