कटनी। जिले में कोरोना के बढ़ते हुये संक्रमण को देखते हुये 30 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा द्वारा कोरोना कर्फ़्यू लगाया गया है।
इसके व्यापक असर एवं “व्यापक जनहित” को दृष्टिगत रखते हुये धारा 144 के आदेश का उल्लंघन करने पर अब यह कार्यवाही की जाएगी।
किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 के प्रथम उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये (2000/- रू) एवं दूसरी वार उल्लंघन करने पर पांच हजार रूपये (5000/- रू) आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
किसी भी व्यवसायिक फर्म के द्वारा धारा 144 के प्रथम उल्लंघन पर पांच हजार रुपये (5000/- रू) एवं दूसरी वार उल्लंघन करने पर दस हजार रूपये (10000/- रू) की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी।
दोनो प्रवधानों का पालन न करने वाले अर्थदंड का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही करते हुए संबंधित थाने में FIR दर्ज की जाएगी।
अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिये समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, नगर निगम प्राधिकारी (सहायक कमिश्नर एवं उच्च श्रेणी के) तथा समस्त पुलिस अधिकारी (सहायक उपनिरीक्षक एवं उच्च श्रेणी के) एवं दल प्रभारी आर. आर. टी. टीम को अधिकृत किया गया है।
वसूली गई राशि को जिला रेडक्रास सोसायटी, कटनी के बैंक खाते में जमा कराया जाएगी।