कटनी । आरोपी शौकत अली पिता के. अब्दुल रज्जाक उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी धरमावरण थाना रोडम जिला अनंतपुरम आंध्रप्रदेश को ड्राइवर की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषी पाते हुए सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश कटनी द्वारा निर्णय को घोषित निर्णय में धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं साक्ष्य छिपाने के अपराध में धारा 201 भादंवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा अपर लोक अभियोजक जिला कटनी म.प्र. द्वारा की गई।
अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी शौकत अली एवं मृतक अब्दुल खादर दोनों आंध्रप्रदेश के निवासी हैं एवं आरोपी शौकत अली ट्रक क्रमांक AP-21 TZ0870 में कंडेक्टर था एवं मृतक उक्त का ड्राईवर था । घटना दिनांक 26.फरवरी 2019 को भनपुरा बड़वारा निवासी मनीष महोबिया ने थाना बड़वारा में मर्ग सूचना दी थी कि वह पेट्रोल पंप में काम करता है और पेट्रोल पंप के पीछे एक ट्रक क्र. AP-21 TZ0870 के पास एक व्यक्ति खड़ा है जो ड्राइवर के मार दिया है तब वह वहां पहुंचा और आरोपी को उक्त ट्रक के पास खड़ा देखा, वह तेलगू भाषा बोल रहा था जो समझ नहीं आ रही थी , विवेचना पर आरोपी शौकत अली की भाषा का अनुवाद साक्षी राधाकृष्णन से कराया गया और उसका मेमोरेण्डम लेखबद्ध किया गया तब शौकत अली ने बताया कि उसकी अपने ड्राईवर मृतक अब्दुल खादर से शराब पीने की बात से विवाद हो गया था जिस पर उसने ड्रायवर मृतक अब्दुल खादर के सिर पर , चेहरे पर व्हीलपाने से प्राणघातक चोटें पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई और व्हीलपाना पास ही झाडि़यों में छिपा दिया जिस पर पुलिस द्वारा अभि0 की निशानदेही पर उक्त व्हीलपाना जप्त किया गया और अभियुक्त के विरूद्ध अप0क्र0 88/19 धारा 302, 201 भादंवि पंजीबद्ध किया जाकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया। मामले की विवेचना बड़वारा थाना प्रभारी अंकित मिश्रा द्वारा की गई।