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KATNI जिला आबकारी अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक

जिला आबकारी अधिकारी के स्थानांतरण पर रोक

KATNI। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जिला आबकारी अधिकारी कटनी अनिल जैन के तबादले पर रोक लगा दी है। नियम विरुद्ध तबादले को चुनौती देने के मामले में जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कमर्शियल टैक्स विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी आयुक्त ग्वालियर, कलेक्टर कटनी और सहायक आबकारी अधिकारी ग्वालियर रामकृष्ण बघेल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तीन माह में दूसरी बार कर दिया तबादला : कोर्ट ने कहा कि आगामी सुनवाई तक जिला आबकारी अधिकारी कटनी में ही अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी 2022 को होगी। याचिकाकर्ता जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नौ दिसंबर को अनिल जैन का तबादला कटनी से ग्वालियर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर 2020 को ही अधिकारी कटनी आए हैं। केवल एक वर्ष और 3 माह बीतने पर ही उनका दोबारा तबादला कर दिया गया।

दलील दी गई कि अनिल जैन के स्थान पर उनसे कनिष्ठ रामकृष्ण बघेल को जिला आबकारी अधिकारी का चार्ज दिया गया है। तर्क दिया गया कि शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि स्थानांतरण के जरिए किसी कनिष्ठ को वरिष्ठ का चार्ज नहीं दिया जा सकता। कोर्ट को बताया गया कि बघेल के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है और नियमानुसार ऐसे अधिकारी को वरिष्ठ का चार्ज नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद तबादला अनुचित पाया। इस तरह याचिकाकर्ता को राहत दे दी। साथ ही जवाब मांग लिया।

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