कटनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। इस संबंध में जारी संशोधित आदेश के तहत जिले में प्रतिबंध से मुक्त गतिविधियों के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है। निजी बसों में यह अनुमति सशर्त जारी की गई है, जिसके तहत निजी बसों में कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करते हुये शत्-प्रतिशत क्षमता पर संचालित हो सकेंगी।
इसी प्रकार आदेश के तहत थोक सब्जियां, फल, फूल के बाजार के लिये जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे। इन वस्तुओं की दुकानों के अलावा प्राथमिकता पर सर्विस सेक्टर दुकानें तथा अन्य प्रयोजनों की दुकानें भी खुल सकेंगी।
जिले के नगरीय क्षेत्र में पॉजीटिविटी दर 0.5 प्रतिशत से कम है, अतः कुल नगरीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक दुकानें खुल सकेंगी। नगर निगम कटनी के द्वारा यदि किसी स्थान या बाजार में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराया जाना संभव नहीं है अथवा पालन करना नहीं पाया जाता है, तो एैसे स्थानों पर विशेष निर्देश जारी करने के लिये आयुक्त नगर पालिक निगम को अधिकृत किया गया है।
इस आदेश के तहत दी गई छूट 30 मई को जारी आदेश की कंडिका (अ) में प्रतिबंध गतिविधियों पर लागू नहीं होगी। जिसमें यह संशोधित आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।