Katni Breaking कटनी में सिर्फ 2 घण्टे ही जलाए जा सकते हैं पटाखे, रात्रि 8 से 10 बजे तक मिली सशर्त छूट
Katni Breaking कटनी में सिर्फ 2 घण्टे ही जलाए जा सकते हैं पटाखे, रात्रि 8 से 10 बजे तक मिली छूट
कटनी में प्रदूषण की वजह से पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेकिन यह सिर्फ 2 घण्टे ही फोड़े जा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने आज यह आदेश जारी कर दिए इसके अनुसार कटनी में रात्रि 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखों को जलाया जा सकता हैं।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बेरियम साल्ट, एंटीमनी, लीथियम, मर्करी, आर्सेनिक, लेड एवं स्ट्रोरियम क्रोमेट जैसे हानिकारक और घातक रसायनों से निर्मित पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ-साथ 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों के क्रय-विक्रय,भंडारण एवं परिवहन पर भी रोक है।
प्रतिबंधात्मक आदेश में जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने ई-कामर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के ऑनलाईन विक्रय और गैर लायसेंसी विक्रय को भी प्रतिबंधित किया है। आदेश में अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, न्यायालयों, धार्मिक स्थल जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर तक की दूरी तक पटाखों को चलाने पर भी रोक लगाई गई है।
आदेश में कहा गया है कि रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखा चलाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से संपूर्ण जिले में लागू हो गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विस्फोटक नियमों तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।