Katni Kisan News: रेलट्रैक के किनारे पराली जलाने वाले किसानों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Katni Kisan News:रेल सुरक्षा बल रेल लाइन के किनारे स्थित ग्रामों में चला रहा जनजागरूकता अभियान

Katni Kisan News: रेलट्रैक के किनारे पराली जलाने वाले किसानों पर होगी कानूनी कार्रवाई, धान की कटाई होने के पश्चात कई किसानों के द्धारा प्रतिबंध के बावजूद खेतों में पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने से न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि इससे अग्नि दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है।

खासकर रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित खेतों में पराली जलाने से रेलवे क्षेत्र में भी आग से नुकसान होने संभावना बनी रहती है। इन्ही संभावनाओं को रोकने पश्चिम मध्य रेल प्रशासन के निर्देश पर रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित गांव के किसानों को जागरूक करने अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तहत इन ग्राम के सरपंचों को अपने खेतों में पराली न जलाने समझाइश दी जा रही है। ग्राम प्रधान/सरपंच एवं ग्रामवासियों को सूचना के माध्यम से बताया जाता है कि रेल लाइन के किनारे आने वाले खेतों में पड़ी पराली को आग नहीं लगायें और साथ में यह समझाया जाता है कि आग लगने से रेलवे क्षेत्र में केबिल, रेलयात्री गाडिय़ों में या अन्य रेल सपंत्ति तथा उपकरणों में आग लगने की संभावना रहती है, रेल संपत्ति के नुकसान की अपार संभावना के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

इस संबंध में रेल सुरक्षा बल के सभी पोस्ट एवं आउट पोस्ट के द्वारा समझाईश दी जा रही है। जबलपुर रेल मंडल के अंतर्गत जबलपुर, पिपरिया, न्यू कटनी जंक्शन, कटनी, मैहर, सतना एवं सागर रेल परिक्षेत्र के नजदीक के खेतों के पराली में आग नहीं लगाने लगातार व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके तहत रेलवे ट्रैक के नजदीक के गांवों एवं बस्तियों में जगह-जगह पर जागरूकता अभियान में अपने खेतों की पराली को ना जलाने के लिए समझाया जा रहा है। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए उन्हें समझाईश दी जा रही है कि वे रेल परिक्षेत्र के नजदीक के खेतों के पराली में आग नहीं लगायें।

साथ ही अपने जानवरों को रेल पटरी के नजदीक नहीं जाने दें। इससे रेल सम्पत्ति की हानि हो सकती है, साथ ही रेल संरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। रेल सुरक्षा बल द्वारा ग्राम सरपंचों से यह भी आग्रह किया जा रहा है कि वह अपनी पंचायत में निवासरत लोगों को अपने स्तर से समझाईश दें कि कोई अपने खेतों के पराली में आग नहीं लगायें एवं जानवरों को रेल ट्रैक पर न जाने दें अन्यथा खेतों तथा जानवरों के मालिकों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जावेगी।

 

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