katni new guidelines मध्यप्रदेश के कटनी जिले में भी राज्य के गृह मंत्रालय के आदेश के परिपालन में धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न तरह की पाबंदी सम्बंधित आदेश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जारी किए हैं। नाइट कर्फ्यू यथावत रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक विवाह समारोह में भी तय लिमिट से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे।
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मध्य प्रदेश में 13 दिन में कोरोना को लेकर दूसरी गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में मेले पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शादी में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम 250 लोग ही शामिल होंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को कल यह गाइडलाइन भेज दी थी कि वे जिले वाइज विस्तार से अलग गाइडलाइन जारी करेंगे।
प्रदेश की गाइडलाइन
- सभी तरह के मेले नहीं लगेंगे, संक्रमण ज्यादा हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनेंगे।
- पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना होगा, शादियों में दोनों पक्षों के 250 लोग शामिल होंगे।
- उठावना-अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
- अभी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के कई जिलों में जो मेले चल रहे हैं उनका क्या होगा?
- सरकार की गाइडलाइन में मेलों के आयोजन पर रोक है। कलेक्टर अपने स्तर पर इसे रोकने के आदेश जारी करेंगे।
- अभी सरकार ने वर और वधू पक्ष दोनों को मिलाकर कुल 250 लोगों को ही अनुमति दी है। इवेंट से जुड़े कैटरर्स, बैंड-बाजा से जुड़े लोगों इनमें शामिल हैं या नहीं, इस पर कोई आदेश नहीं है।