भोपाल । मध्यप्रदेश में लॉक डाउन का दूसरा चरण लगभग शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के बयान के बाद जिला आपदा प्रबंधन समिति ने आंकड़ों की स्थिति को देखते हुए 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) बढ़ाना शुरु कर दिया है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अशोकनगर और धार में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है वही दूसरी तरफ रतलाम में 25 मई तक सख्ती रहेगी। इस संबंध में जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिए है।
धार कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने जिला आपदा प्रबंधन समिति में लिए गये निर्णय अनुसार धार जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में ‘‘कोरोना कर्फ्यू’’ की अवधि बढ़ाई जाने के लिए जारी आदेश दिनांक से 24 मई की प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
इसके साथ ही किराना राशन सामग्री व कृषि कार्य के लिए खाद-बीज एवं अन्य कृषि संबंधी सामग्री के विक्रय की व्यवस्था दुकानदारों द्वारा होम डिलेवरी के माध्यम से की जा सकेगी। चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा के लिए तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष शर्ते, दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश 13 मई को जारी किया गया है।
वही अशोकनगर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखे जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह के निर्णय अनुसार जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को दिनांक 24 मई 2021 तक बढाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए अशोकनगर कलेक्टर (AshoknagarCollector ) एवं जिला मजिस्ट्रेट अभय वर्मा द्वारा जिला अशोकनगर की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में कोरोना कर्फ्यू की अवधि दिनांक 24 मई 2021 को प्रात: 06 बजे तक बढाई गई है।
इस कर्फ्यू के दौरान पूर्व में जारी न्यायालयीन आदेश पूर्ववत लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संगठन, संस्था, समूह पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
रतलाम में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू
रतलाम जिले मे कोरोना कर्फ्यू 25 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है, पहले यहाँ 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू की अवधी रखी गई थी, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार को हुई क्राइसिस ग्रुप की बैठक में बढ़ाने का फैसला लिया गया।इस संंबंध में रतलाम कलेक्टर (Ratlam Collector) ने आदेश जारी कर दिए है। वे गतिविधियां जिन्हें पूर्वानुसार कोरोना कर्फ्यू अवधि में प्रतिबंध से छूट दी है वह जारी रहेंगी। कृषि कार्य के लिए खाद बीज एवं अन्य कृषि सामग्री की होम डिलीवरी की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री दे चुके है पहले ही संकेत
बता दे कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार यदि पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे आती है तो यह कोरोना संक्रमण के नियंत्रित होने का संकेत है, ऐसे जिले जहाँ कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है वहाँ 17 मई के बाद धीरे-धीरे वैज्ञानिक ढंग से कोरोना कर्फ्यू को हटाया जा सकेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ा रहेगा वहाँ कोरोना कर्फ्यू नहीं खुलेगा।