Loudspeaker Row: देश में लाउडस्पीकर पर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर अजान लगाए जाने की याचिका खारिज कर दी। देश में लाउडस्पीकर को लेकर चल रही बहस के बीच हाई कोर्ट का यह आदेश अहम माना जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास बुधवार की बैंच ने यह व्यवस्था दी। इरफान नामक शख्स ने यह याचिका दायर की थी। इरफान ने लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ने की मांग के साथ अपने इलाके के एसडीएम से अनुमति मांगी थी।
एसडीएम से अनुमति नहीं मिली तो इरफान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान इरफान के वकीलों ने दलील दी कि लाउडस्पीकर के उपयोग से रोका जाना पूरी तरह गलत है और उनके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। जजों ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि कानून अब तय हो गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है।
एसडीएम से अनुमति नहीं मिली तो इरफान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान इरफान के वकीलों ने दलील दी कि लाउडस्पीकर के उपयोग से रोका जाना पूरी तरह गलत है और उनके मूलभूत अधिकार का उल्लंघन है। जजों ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि कानून अब तय हो गया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार नहीं है।