भोपाल Madhya Pradesh Election । चुनाव में अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में आपराधिक प्रकरणों का ब्यौरा कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना होगा। इस व्यवस्था के तहत अब नाम वापसी के अंतिम दिन से चार दिन के भीतर, नाम वापसी की अंतिम तिथि के पांच से आठ दिन के बीच और चुनाव प्रचार के नौंवे दिन से मतदान के दो दिन पहले तक जानकारी प्रकाशित करानी होगी। अभी तक यह जानकारी नाम वापसी की अंतिम तिथि से मतदान की तारीख के बीच कभी भी प्रकाशित कराने की व्यवस्था थी।
यह प्रविधान मध्यप्रदेश में प्रस्तावित 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में लागू होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश दिए हैं कि उम्मीदवारों के साथ ही उन्हें नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों को यदि संबंधित के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, तो उसकी जानकारी मतदाताओं के सामने रखनी होगी।
इसके लिए समाचार पत्र और न्यूज चैनल में तीन बार जानकारी देनी होगी। ऐसे प्रत्याशी, जो निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। चुनाव होने के तीस दिन के भीतर निर्वाचन आयोग को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी प्रकाशित करने के प्रमाण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी भी अपने स्तर पर इसकी निगरानी करेंगे।