भोपाल। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोरोना संक्रमण की दर पांच फीसद से कम आने के बाद अब सरकार कोरोना कर्फ्यू में एक जून से राहत देने जा रही है। आइये जानते हैं किन मामलों में छूट दी जा सकती है। प्रदेश में अनलॉक को लेकर मंत्री समूहों की अनुशंसाओं पर जिला, ब्लॉक और ग्राम व वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेंगे। आपदा प्रबंधन समूह की बैठकें 30 मई को होंगी। अनलॉक को लेकर मंत्री समूह की अनुशंसाओं का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने शुक्रवार को प्रस्तुतीकरण किया गया। उन्होंने अनुशंसाओं पर आपदा प्रबंधन समूह में चर्चा कर फैसला लेने के निर्देश दिए।
यह हैं प्रमुख बिंदु
चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाया जाएगा।
पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को फिलहाल सील रखा जाएगा। आठ दिन बाद स्थिति का आकलन करके सीमाएं खोलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।
शादी-विवाह में दोनों पक्षों से 20-20 व्यक्ति रह सकेंगे। इसी तरह अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
शासकीय कार्यालय 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित किए जा सकेंगे।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बाजार खोले जाएंगे पर रात आठ बजे दुकानें बंद करनी होंगी।
मंदिरों में पुजारी के अतिरिक्त एक समय में दो श्रद्धालुओं को पूजन की अनुमति रहेगी।
कोरोना नियंत्रण को लेकर दिशा-निर्देशों का सबको पालन करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा और शारीरिक दूरी भी बनाकर रखनी होगी।
भीड़ बढ़ाने वाले राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति अभी नहीं दी जाएगी।
सुझावों के मुताबिक नाइट कर्फ्यू को लागू रखा जा सकता है।
कोरोना कर्फ्यू से पहले रात आठ से सुबह छह बजे तक सामान्य आवागमन प्रतिबंधित था। साथ ही शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखे गए थे। यह प्रविधान अनलॉक के प्रारंभिक चरण में रखे जा सकते हैं।
स्कूल कब और कैसे खुलेंगे, कोचिंग कैसे चलेगी सहित अन्य शिक्षा से जुड़े विषयों पर सुझाव देने के लिए मंत्री समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें स्कूल, उच्च, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को शामिल किया गया है।
इन सभी अनुशंसाओं पर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से जिला आपदा प्रबंधन समूह अंतिम निर्णय करेंगे।