MP मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना लागू, ये है इस योजना की पूरी जानकारी

शिवराज कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश  में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना (Chief Minister Covid-19 Compassionate Appointment Scheme) लागू कर दी गई है।

भोपाल । शिवराज कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिलने के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना (Chief Minister Covid-19 Compassionate Appointment Scheme) लागू कर दी गई है। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिए है, जिसके तहत सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  (Shivraj Singh Chauhan) की घोषणा अनुसार राज्य शासन ने उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स  और मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू कर दी है।

जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा और कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, जिनका वेतन, मानदेय, पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो।

विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त, जिनका पारिश्रमिक और मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएँ, जिनका शत-प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इसके लिये स्थापना अनुदान दिया जाता है, उनमें कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे।

योजना की अवधि

योजना एक मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।

 पात्रता की शर्तें

 नियुक्ति की प्रक्रिया

 सक्षम अधिकारी

अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/संस्थाओं में नियोजन

राज्य शासन के निगम/मण्डल, संस्थाओं, प्राधिकरण, विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अनुकंपा नियुक्ति के पद

योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।

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