MP में अब किसानों से मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी सहकारी समितियां

MP में अब किसानों से मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी सहकारी समितियां

MP News समय पर अल्पावधि फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी। सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अभी समितियां चार प्रतिशत तक दंड ब्याज लगा रही हैं। इससे किसानों के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि भी नहीं मिल रही है। अब शिवराज सरकार किसान के ऊपर से ब्याज के भार को उतारने के लिए एकमुश्त समझौता योजना ला रही है।

प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार किसानों को ब्याज रहित खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। खरीफ फसलों के लिए 28 मार्च और रबी फसल के अल्पावधि ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है। जो किसान इस अवधि में ऋण नहीं चुकाते हैं, उनसे समितियां आधार दर के साथ दंड ब्याज वसूलती हैं। वित्त विभाग ने ब्याज रहित ऋण देने में बैंक को जो लागत आती है, उस आधार दर को दस प्रतिशत तय किया है।

दरअसल, अपेक्स बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड से ऋण लेकर और अपनी पूंजी से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि उपलब्ध कराता है। यह राशि समितियां किसानों को देती हैं और समय पर अदायगी से फिर ऋण मिल जाता है।

Exit mobile version