MP में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक रहेगी प्रभावी, जनिये किसे मिली छूट क्या रहेगी पाबंदी

MP में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, 31 जुलाई तक रहेगी प्रभावी, जनिये किसे मिली छूट क्या रहेगी पाबंदी

भोपाल  मध्यप्रदेश  में Corona से हालात सामान्य हो रहे हैं। Corona के कम केसों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार (shivraj government) ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की है। राज्य शासन के नए गाइडलाइन (new guideline) के मुताबिक लोगों को कई तरह की छूट दी गई है। हालांकि सभी नगरीय क्षेत्र में रात्रि 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू (curfew) जारी रहेगा।

दरअसल मध्य प्रदेश विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन 31 जुलाई तक प्रभाव में रहेगी। इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक सहित खेल, मनोरंजन धार्मिक जैसे भीड़ वाले आयोजन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी लेकिन कोचिंग (coaching) और कॉलेज (college) अभी नहीं खुलेंगे।

इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत प्रदेशवासियों को कुछ छूटे भी दी गई है। जिसमें धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे। हालांकि मंदिरों में एक समय में 6 से अधिक लोग मौजूद नहीं रहेंगे। इसके अलावा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, अपने नियत समय पर खुलेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर 50 फीसद क्षमता के साथ संचालित किए जा सकेंगे।

वही जिम और फिटनेस सेंटर में उपस्थिति 50 फीसद रहेगी। आयोजन में दर्शक शामिल नहीं किए जाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट्स, ऑफिस पूर्ण क्षमता के साथ आज 10:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। विवाह आयोजन में अधिकतम 100 लोग शामिल रहेंगे। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में 50 लोगों की अनुमति होगी। साथ ही वृहद, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग पूर्ण क्षमता के साथ काम करेंगे। अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर व्यक्ति माल और सेवाओं के आवागमन जारी रहेंगे।

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