MP में कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों को मिलेगा पेंशन और रहने की सुविधाएं

 भोपाल। ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की कोरोना के कारण मौत हो गई है ऐसे बच्चों को शासन की ओर से पांच हजार रुपये देने की घोषणा की गई है। वहीं मप्र महिला बाल एवं विकास विभाग की ओर से भी स्पान्सरशिप योजना और फिट फेसेलिटी केंद्र खोले गए हैं। ऐसे बच्चों को चिन्हित करने के लिए विभाग ने वाट्सएप नंबर और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब तक 60 बच्चों के बारे में जानकारी मिली है। जिनके दस्तावेज सत्यापन के बाद उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज करीब एक दर्जन कॉल आ रहे हैं, जिनकी सत्यता की जांच भी की जा रही है। विभाग ने इसके लिए बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को बच्चों के दस्तावेज सत्यापन और जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि शासन की ओर से बच्चों को पांच हजार रुपये पेंशन देने के संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

अब तक 60 बच्चों की जानकारी मिली है

विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 181 पर लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तीन दिनों में अब तक विभाग के पास करीब 60 ऐसे बच्चों की जानकारी पहुंची है, जिन्हें योजना के लाभ की आवश्यकता है। वहीं दो दिन में इस योजना के अंदर आने का दावा करने वाले लगभग 30 परिवारों के बच्चे अकेले भोपाल में सामने आए हैं। इनमें से अधिकांश परिवारों में एक से अधिक बच्चे हैं।

हर जिले में दो फिट फैसेलिटी सेंटर खोले गए

कोरोना काल में अनाथ बच्चों के लिए विभाग की ओर से फिट फैसेलिटी सेंटर खोलने के लिए कहा गया है। हर जिले में दो फिट फैसिलिटी सेंटर खोला जा रहा है। ऐसे बच्चे जिनके पास अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें इन हॉस्टल में रखा जाएगा। वर्तमान में करीब 120 बच्चों के लिए यह व्यवस्था है। आगे कम से कम 100 लड़के और 100 लड़कियों के लिए अलग-अलग रहने की व्यवस्था की जाएगी।

अभी तक ऐसे 60 बच्चों की जानकारी मिली है। बच्चों के दस्तावेज मंगवा कर आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। हम ऐसे बच्चों को पहले से चिन्हित कर रहे हैं, ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दे सकें। अभी हमारे पास पेंशन योजना संबंधी कोई आदेश नहीं आए हैं। अभी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

विशाल नाडकर्णी, संयुक्त संचालक, मप्र महिला एवं बाल विकास विभाग

अनाथ बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत दो हजार रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग पहले से ही दे रहा है। पेंशन योजना के संबंध अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

डॉ कृपाशंकर चौबे, सदस्य, सीडब्ल्यूसी

ये दस्तावेज है जरूरी

– बच्चों के माता-पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र

– आधार कार्ड बच्चे व अभिभावक

– गंभीर बीमारी से संबंधित दस्तावेज

 

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