भोपाल । मध्य प्रदेश के राशन के पात्र हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। अब बिना पात्रता पर्ची वाले भीतीन माह का नि:शुल्क राशन ले सकेंगे, इसके लिए अस्थाई पर्ची जारी की जायेगी । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश जारी कर ऐसे गरीब पात्र परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, तीन माह का राशन नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी।
मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य फैज अहमद किदवई ने बताया कि राट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत पात्रता पर्ची के लिए 24 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। हितग्राहियों के सत्यापन पश्चात 3 माह के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे पात्र हितग्राही जो अस्थाई पर्ची बनवाना चाहते हैं, संबंधित दस्तावेज नहीं होने संबंधी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सह घोषणा- पत्र सहित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करें।इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मई एवं जून का 10 किलो ग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक प्राप्त खाद्यान्न की पर्ची पीओएस मशीन से प्राप्त कर सकेंगे।
इसके लिए आवेदन का विवरण निकाय कार्यालय में पंजीबद्ध किया जाकर उसकी प्रतियाँ पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। अस्थाई पर्ची के लिए परिवार की समग्र आई डी जरूरी होगी।मध्य प्रदेश में जिन हितग्राहियों की समग्र आईडी नहीं होगी उनकी आईडी भी स्थानीय निकाय द्वारा अतिशीघ्र बनाई जाएगी। इसके लिए आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर आवश्यक नहीं हैं परंतु जिनके पास नंबर होंगे वे पोर्टल पर दर्ज कराये जायेंगे। यह प्रक्रिया तीन माह तक सतत रूप से रहेगी। पात्रता पर्ची प्रति सप्ताह जारी की जायेंगी। इसे राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन से संबंधित प्रपत्र के प्रारूप भी मित्र पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।
अस्थाई पर्चीधारी भी ले सकेंगे स्थाई पात्रता पर्ची
प्रमुख सचिव किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची पर अस्थाई अथवा तीन माह तक वैधता की अवधि अंकित की जायेगी, जो आवेदक स्थाई पर्ची प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तीन माह के भीतर स्थाई पर्ची के लिए निर्धारित दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के Aadhar Card की प्रति जमा कराना जरूरी होगा। वांछित पर्ची प्राप्त होने पर उन्हें स्थाई पर्ची जारी की जा सकेगी। जिस माह से पर्ची जारी की जायेगी, उस माह से आवेदक अपना राशन दुकान से ले सकेगा। आवेदक को POS मशीन द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो ग्राम खाद्यान्न वितरित होगा।
पीओएस मशीनों से होगा राशन वितरण
आदेशानुसार मध्य प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन (POS Machine) से ही राशन का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए सक्षम शासकीय अधिकारी और कर्मचारी (Government Employee) की नियुक्ति की जाकर उनकी उपस्थिति में राशन वितरित करायेंगे एवं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। हितग्राहियों को राशन वितरण के उपरांत पावती भी दी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के वृद्धजनों एवं नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है।