MP: अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला, 30 अप्रैल के बाद भी ली जाएंगी सेवायें
रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों तथा नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों(Guest Teacher) की सेवायें 30 अप्रैल के पश्चात आगामी आदेश तक ली जा सकेंगी
भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग (MP School Education Department) ने अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत #COVID19 के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षा (MP Board) संपादित नहीं होने के कारण हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों तथा नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत अतिथि शिक्षकों(Guest Teacher) की सेवायें 30 अप्रैल के पश्चात आगामी आदेश तक ली जा सकेंगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों (Government School) में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों और नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवायें 30 अप्रैल 2021 के बाद भी ली जा सकेंगी।
आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत (Commissioner Public Education Jayashree Kiyawat) ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं (MP Board Exam 2021) संपादित नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्यो को इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देशित कर दिया गया है।