MP के School शिक्षा मंत्री की दो टूक-पात्रता परीक्षा में प्रशिक्षण के नाम पर शुल्क लेना गलत, वापस करवाएंगे
MP के School शिक्षा मंत्री की दो टूक-पात्रता परीक्षा में प्रशिक्षण के नाम पर शुल्क लेना गलत, वापस करवाएंगे
भोपाल MP के School शिक्षा मंत्री की दो टूक बात सामने आई। उन्होंने कहा कि पात्रता परीक्षा में प्रशिक्षण के नाम पर शुल्क लेना गलत, वापस करवाएंगे।
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदकों से परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर लिए जा रहे शुल्क को प्रदेश के शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री इंदर सिंह ने गलत बताते हुए राशि वापस करवाने की बात कही। हालांकि उन्होंने इस शुल्क को लेकर कहा कि यह नियम वर्ष 2020 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए थे, बेरोजगारों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की उनकी सरकार की कोई मंशा नहीं है।
नौकरी देने से पहले बेरोजगारों से परीक्षा शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसके लिए उक्त नियम में बदलाव करते हुए शुल्क दे चुके आवेदकों को राशि वापस करवाई जाएगी। मालूम हो कि मप्र कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के आरक्षित वर्ग के आवेदकों से 50 रुपये और सामान्य वर्ग के आवेदकों से 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क स्कूल शिक्षा विभाग ले रहा है। अभी तक प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 9.74 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए हैं। विभाग का दावा है कि इस राशि से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।