MP में खनिज के अवैध परिवहन में जुर्माना नहीं देने पर वाहन अब होंगे राजसात
खनिज के अवैध परिवहन में जुर्माना नहीं देने पर वाहन अब होंगे राजसात
MP में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के लिए अब एक नियम होगा। इसके लिए सरकार मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2021 लागू करने जा रही है। इसमें खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन जुर्माना नहीं देने की सूरत में राजसात किए जाएंगे। अवैध उत्खनन एवं भंडारण के मामले में रायल्टी का 15 गुना तथा इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ दंड की राशि दोगुनी किया जाना प्रस्तावित किया गया है।
नियमों में संशोधन के लिए मंत्री समिति बनाई गई थी
खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए नियमों में संशोधन के लिए मंत्री समिति बनाई गई थी। समिति ने मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996, मध्य प्रदेश खनिज नियम 2006 और मध्य प्रदेश रेत नियम 2019 को निरस्त करके एक ही नियम बनाने की सिफारिश की थी।
दोगुना करने के साथ वाहन राजसात
इसके मद्देनजर खनिज विभाग ने नए नियम प्रस्तावित किए हैं। इसमें प्रविधान किया गया है कि अवैध परिवहन के मामले में जब्त खनिज की रायल्टी का 15 गुना तथा वाहन क्षमता अनुसार पर्यावरण क्षति की राशि अर्थदंड के रूप में अधिरोपित की जाएगी। जुर्माना न चुकाने पर इसे दोगुना करने के साथ वाहन राजसात किया जाएगा। परमिट में दर्ज मात्रा से अधिक का परिवहन पाए जाने पर अधिक मात्रा के खनिज की रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपातिक रूप में पर्यावरण क्षति दंड के रूप में ली जाएगी।