MP में नवरात्रि उत्सव पर गरबा भी होगा और DJ भी बजेगा, लेकिन दस बजे तक, सुनिए क्या कहा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने
MP में नवरात्रि उत्सव पर गरबा भी होगा और DJ भी बजेगा, लेकिन दस बजे तक, सुनिए क्या कहा गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने
Shivraj Cabinet Decisions: भोपाल। प्रदेश में दुर्गा उत्सव के दौरान अब गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा। सोसायटी और कालोनियों में इसके आयोजन की अनुमति रहेगी पर व्यवसायिक तौर पर होने वाला गरबा नहीं होगा। इसी तरह पंडालों में डीजे और बैंड भी सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन करते हुए बजाए जा सकेंगे। यह निर्णय मंगलवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
सरकार ने दुर्गा पूजा और दशहरे के मद्देनजर गाइडलाइन तय कर दी है। इसमें दुर्गा प्रतिमा,चल समारोह, गरबे,डीजे बैंड और रावण दहन के आयोजन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
15 अक्टूबर से कोचिंग,जिम,स्टेडियम,शादी-विवाह और अंतिम संस्कार के लिए भी नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। pic.twitter.com/XcwPTQOPJy
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) October 5, 2021
मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में 4-लेन अटल प्रगति पथ का भारतमाता परियोजना में निर्माण के लिये निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला-बदली करने के संबंध में निर्णय लिया गया। pic.twitter.com/blXkyuvX8n
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) October 5, 2021
सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें मुख्यमंत्री ने सभी को कोरोना गाइड लाइन का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जांच किसी भी सूरत में 70 हजार प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। दुर्गा प्रतिमा के लिए वही नियम लागू होंगे, जो गणेश प्रतिमा के संबंध में थे। चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। प्रतिमा विसर्जन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसमें भी दस व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। सोसायटी और कालोनियों में गरबा का आयोजन भी किया जा सकेगा लेकिन व्यवसायिक गरबा के कार्यक्रम नहीं होंगे। रावण दहन भी सोसायटी और कालोनी में किया जा सकेगा। बड़े स्थान पर आयोजन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
यह भी तय किया गया कि 15 अक्टूबर से कोचिंग संस्थान सौ फीसद क्षमता के साथ प्रारंभ करने की सैद्धांतिक सहमति बनी है। अभी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ कोचिंग के संचालन की अनुमति दी गई थी। कोचिंग आने वाले विद्यार्थियों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। कोचिंंग संचालक को सेनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था भी रखनी होगी।
विवाह में अब दो सौ से तीन सौ व्यक्ति हो सकेंगे शामिल
विवाह कार्यक्रमों में अब दो सौ से तीन सौ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में दो सौ लोग जा सकेंगे। जिम अब सौ फीसद क्षमता के साथ प्रारंभ हो सकेंगे। थियेटर पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसी तरह स्टेडियम भी 50 फीसद क्षमता के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।