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MP Cabinet News उचित मूल्य दुकान संचालक को कमीशन, विक्रेता को मानदेय केबिनेट में पास
MP में उचित मूल्य दुकान संचालक को कमीशन, विक्रेता को मानदेय
MP Cabinet News मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया। MP में उचित मूल्य दुकान संचालक को कमीशन, विक्रेता को मानदेय केबिनेट में पास किया गया। देखें अन्य निर्णय
सीएम राइज योजना में 678 करोड़
मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग की सीएम राईज योजना के 23 उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण की 678 करोड़ 82 लाख 25 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार सी.एम. राईज योजना में 23 स्कूल भवन निर्माण कार्यों में से 11 कार्यो की निर्माण एजेन्सी परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, 06 कार्यों की निर्माण एजेन्सी भवन विकास निगम तथा 06 कार्यों की निर्माण एजेन्सी मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग एवं अधो-संरचना विकास निगम को बनाया गया है। साथ ही जनजातीय कार्य को वित्तीय वर्ष के पूँजीगत मद में प्रावधानित बजट से सी.एम. राईज योजना में निर्माण कार्यों को स्वीकृत किये जाने के लिए सूचकांक से मुक्त रखे जाने की अनुमति दी गई।
8 कालेजों में शैक्षणिक पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने रूसा परियोजना में दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, गुना, खंडवा, सिंगरौली और विदिशा में एक-एक नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित 336 शैक्षणिक एवं 200 अशैक्षणिक, कुल 536 नवीन पद निर्माण, आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के लिए 12 हजार 658 लाख रूपये की स्वीकृति दी।
उचित मूल्य दुकान संचालक को कमीशन विक्रेता को मानदेय
मंत्रि-परिषद ने उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन व्यय और पीओएस मशीन की अतिरिक्त कमीशन की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया। इसमें नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न वितरण पर कमीशन 70 से बढ़ा कर 90 रूपये प्रति क्विंटल, ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से अधिक राशनकार्ड होने एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 10 हजार 500 रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से कम राशनकार्ड होने एवं पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 6 हजार रूपये प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर अंशकालिक विक्रेता होने पर 3 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा।
इसी प्रकार दुकानविहीन एक हजार 514 पंचायतों में नवीन दुकान खोलने पर खाद्यान्न में कमीशन 6 हजार रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा। खाद्यान्न के परिवहन, हेण्डलिंग मद में प्रति क्विंटल राशि 65 से बढ़ा कर 70 रूपये प्रति क्विंटल किया गया है। साथ ही उचित मूल्य दुकानों के पीओएस के लिए अतिरिक्त मार्जिन राशि 17 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 21 रूपये प्रति क्विंटल की गई है। इन सभी पर राज्य सरकार द्वारा नियमित 50 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त 52 करोड़ 20 लाख रूपये का प्रतिमाह व्यय किया जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की अनुमति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में “मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत” योजना लागू करने की अनुमति दी। इसमें उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में आवंटित राशन सामग्री को प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों तक परिवहन कराया जायेगा।
फसल अवशेष प्रबंधन योजना का संचालन
मंत्रि-परिषद ने नरवाई जलाने की प्रथा को हत्सोहित करने, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने और भूमि में नमी का संरक्षण करने के लिए “फसल अवशेष प्रबंधन” योजना को संचालित करने का निर्णय लिया। योजना में उपयोगी शक्ति चलित कृषि यंत्रों को चिन्हित कर कृषकों द्वारा इन्हें क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। लघु, सीमान्त, महिला, एस.सी. और एस.टी. कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय करेगा।
प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन योजना
मंत्रि-परिषद ने ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेंसिंग केन्द्र स्थापना के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने के लिये नवीन योजना “प्राथमिक प्र-संस्करण को प्रोत्साहन” को संचालित करने का निर्णय लिया। योजना का क्रियान्वयन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय करेगा।
मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के 211 पदों का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश भवन विकास निगम के सुचारू संचालन के लिए 211 पदों के सेटअप को अनुमोदन दिया गया। इसमें पूर्व में स्वीकृत 198 पद की कार्योत्तर स्वीकृति एवं 13 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई। निगम में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन-भत्ते एवं स्थापना व्यय के लिए प्रतिवर्ष 15 करोड़ रूपये का बजटीय अनुदान प्रथम 5 वर्षों के लिए दिये जाने की स्वीकृति दी गई।
मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लिए 100 करोड़ रूपये
मंत्रि-परिषद ने “मुख्यमंत्री मत्स्य-विकास योजना” को आगामी 2 वर्षों (2022-23 एवं 2023-24) के लिए लागू करने का निर्णय लिया। योजना 2 वर्षों में प्रदेश में मत्स्य-पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य-उत्पादन वृद्धि के लिए 100 करोड़ रूपये व्यय किया जायेगा।